सागर। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बड़ी कार्यवाही करते हुए आयुध अधिनियम 1959 के तहत 3 शस्त्र लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। यह कार्यवाही पुलिस अधीक्षक सागर की रिपोर्ट, दर्ज आपराधिक प्रकरणों और लोक शांति व सुरक्षा को देखते हुए की गई है।
निरस्त लाइसेंसों का विवरण:
1. सोहन राजपूत पिता उमराव सिंह, ग्राम ततरवारा, थाना बंडा
लाइसेंस क्रमांक 11/2004 (12 बोर) निरस्त। शस्त्र थाना बंडा में जमा करने के निर्देश। नियत तिथि पर उपस्थित न होने पर एकपक्षीय कार्यवाही।
2. हेमलता राजपूत पति चंदू उर्फ चंद्रभान सिंह, ग्राम ततरवारा, थाना बंडा
लाइसेंस क्रमांक 112/2020 (N.P. बोर रायफल) निरस्त। शस्त्र थाना बंडा में जमा करने के आदेश।
3. सिद्धार्थ कुशवाहा पिता विक्रम कुशवाहा, ग्राम रूसल्ला, थाना बहेरिया
लाइसेंस क्रमांक 03/2016 (एक 12 बोर दो नाल व एक .315 बोर रायफल) निरस्त। नोटिस का जवाब न देने पर एकपक्षीय कार्यवाही, शस्त्र थाना बहेरिया में जमा करने के निर्देश।
कलेक्टर ने सभी संबंधित थानों को शस्त्र तत्काल जमा करवाने के निर्देश दिए हैं।

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