सागर, 6 अक्टूबर 2026। परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश, ग्वालियर एवं कलेक्टर सागर द्वारा यात्री बसों एवं स्कूल बसों की चेकिंग संबंधी कार्रवाई किए जाने के दिए गए निर्देशों के अनुक्रम में बसों में सुरक्षा संबंधी उपायों की जांच की गई। जांच के दौरान बसों में पीछे की ओर कांच पर लोहे की जाली लगी पाए जाने, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं होने, निर्धारित मानक के अग्निशमन यंत्र नहीं होने, वाहन से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं होने, आपातकालीन द्वार पर सीट लगी होने, आपातकालीन द्वार ठीक से नहीं खुलने तथा रिमोल्ड टायर लगे होने जैसी कमियां पाई गईं।
इन कमियों के पाए जाने पर यात्री बस, स्कूल बस एवं ऑटो रिक्शा वाहनों को जब्त कर कार्यालय में सुरक्षार्थ रखा गया था। पूर्व से जब्त 30 वाहनों से 1,41,000 रुपये (एक लाख इकतालीस हजार रुपये) जुर्माना वसूल कर उक्त वाहनों को मुक्त किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में दिनांक 06 अक्टूबर 2026 को ऑटो रिक्शा वाहनों की जांच की गई। जांच के दौरान 5 ऑटो रिक्शा बिना परमिट, बिना फिटनेस एवं बिना लाइसेंस के नियम विरुद्ध तरीके से संचालित पाए गए। इन वाहनों को जब्त कर कार्यालय परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है। उक्त कार्रवाई शहरी क्षेत्र में की गई। चेकिंग के दौरान कुछ वाहन चालकों द्वारा रास्ता बदलकर जाने का प्रयास किया गया, किंतु जांच दल द्वारा उन्हें जांच के दायरे में लिया गया तथा कमी पाए जाने पर वाहनों को जब्त किया गया।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने समस्त वाहन स्वामियों को हिदायत दी है कि वे अपने वाहनों के संचालन के दौरान वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज, जैसे बीमा, फिटनेस, परमिट, पंजीयन कार्ड, वाहन चालक का हैवी ड्राइविंग लाइसेंस, टैक्स प्रमाण पत्र एवं प्रदूषण प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से साथ रखें। अन्यथा उनके विरुद्ध मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। यह कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

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